मरीज कल्याण निधि

  • अस्पताल द्वारा संचालित 'मरीज कल्याण निधि' में उदारतापूर्वक दान देने के लिए आपका स्वागत है।
  • एससीटीआईएमएसटी के 'मरीज कल्याण निधि' में भेजी गई राशि आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत आयकर छूट के लिए पात्र है।
  • जमा की गई धनराशि का उपयोग योग्य गरीब रोगियों की मदद के लिए किया जाएगा।